लैटरल एंट्री के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों पर आरक्षण लागू नहीं : सरकार

Reservation not applicable on appointments made through lateral entry: Government

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि ‘लैटरल एंट्री’ के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों पर आरक्षण लागू नहीं होता। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्ष 2018 से अब तक तीन चरणों (2018, 2021 और 2023) में कुल 63 नियुक्तियां ‘लैटरल एंट्री’ के माध्यम से की गई हैं। यूपीएससी ‘लैटरल एंट्री’ के जरिये सीधे उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करता है, जिन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की तैनाती होती है। इसमें निजी क्षेत्रों से अलग-अलग विषयों के जानकारों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सीधे संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पद पर नियुक्त की जाती है। ये नियुक्तियां विशेष कार्यों के लिए की गई हैं, जिनमें चयनित व्यक्तियों के पास संबंधित विषय में विशेषज्ञता है। वर्तमान में 43 अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत हैं।

 

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