सीबीआई ने मुख्य अभियंता के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया
CBI registered a case against the Chief Engineer for taking bribe

नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे संपर्क परियोजना के कटरा-धरम खंड के निर्माण में शामिल एक कंपनी के लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में कोंकण रेलवे के एक मुख्य अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि 2005 बैच के आईआरएसई (भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा) अधिकारी सुमीत खजूरिया को सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था। इसके साथ ही पारस रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों राजेश कुमार जैन, पुष्प राज सिंह और सुलभ रावत को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया गया है।अधिकारियों ने बताया, आरोप है कि खजूरिया और कंपनी के निदेशक कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड की देखरेख में महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन में सुरंग के मलबे को हटाने से संबंधित लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे।




